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इससे पहले सूरत की एक अदालत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मानहानि की शिकायत का मुकाबला करने वाले मामले में अगली सुनवाई 3 मई को करेगी। सूरत सत्र न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को निर्धारित की है। आज तक राहुल गांधी को जमानत भी मिल चुकी है.
सूरत की अदालत से राहत मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला. उन्होंने कहा, “यह दोस्ती के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।” सत्य इस संघर्ष में मेरे हथियार और मेरे सहयोगी दोनों के रूप में कार्य करता है। इससे पहले, सूरत की एक अदालत 3 मई को कांग्रेसी राहुल गांधी की मानहानि शिकायत के मामले में अगली सुनवाई करेगी। अदालत ने अनिवार्य किया है कि संबंधित पक्ष 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करे। सूरत सत्र न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को निर्धारित की है। आज तक राहुल गांधी को जमानत भी मिल चुकी है.
दरअसल, राहुल को 2019 में मोदी सरनेम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के जवाब में सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने इस फैसले को लागू करने के लिए 30 दिनों की अनुमति दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, राहुल गांधी ने कहा था, “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान। इसको लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर बदनामी का मुकदमा किया था.
इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनके लिए 24 मार्च को इस्तीफा देने का आदेश जारी किया। राहुल ने फैसले के 11 दिन बाद जमानत और माफी के लिए सूरत की अदालत में याचिका दायर की। जहां सुनवाई के दौरान राहुल को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी गई।
शशि थरूर के अनुसार, राहुल गांधी एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती हैं और एक महत्वपूर्ण विपक्षी समूह के प्रमुख हैं। ऐसे में उनके समर्थन में ताकत दिखाना ही उचित है। हालाँकि, वकीलों की दलीलों की ताकत अंततः अदालतों में जीत जाती है।
राहुल गांधी ने मानहानि मामले में दो साल की सजा के खिलाफ सूरत की सत्र अदालत में अपील की है। इस दौरान कांग्रेस के कई महत्वपूर्ण सदस्य भी मौजूद थे। भाजपा ने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया है और कहा है कि ऐसा करके पार्टी अदालतों पर अत्यधिक दबाव बना रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने जवाब दिया है. उनकी राय में ये आरोप हास्यास्पद हैं। उन्होंने कहा कि अदालत में हर व्यक्ति दबाव बनाने के लिए नहीं है।
भाजपा के आरोप के बारे में पूछे जाने पर थरूर ने इसे बेतुका आरोप बताया। कोर्ट में किसी की मौजूदगी दबाव नहीं डाल सकती। उन्होंने टिप्पणी की कि यदि न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव है, तो बिना नाम लिए भाजपा का मजाक उड़ाते हुए मेरा मानना है कि हम सभी कल्पना कर सकते हैं कि यह कहां से आ सकता है।
शशि थरूर के अनुसार, राहुल गांधी एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक महत्वपूर्ण विपक्षी समूह के प्रमुख हैं। ऐसे में उनके समर्थन में ताकत दिखाना ही उचित है। हालाँकि, वकीलों की दलीलों की ताकत अंततः अदालतों में जीत जाती है। उन्होंने कहा कि जो भी अदालत में पेश होगा, वह परिणाम निर्धारित नहीं करेगा। अदालत में दिए गए तर्कों का उपयोग करके मामले में निर्णय लिया जा सकता है। यही कारण है कि स्थिति को समझने और एक मजबूत बचाव के लिए अपील प्रस्तुत करने में हमारे वकीलों को एक सप्ताह लग गया।
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सूरत सत्र न्यायालय में 2019 के मामले में अपनी सजा की अपील की। मामले की सुनवाई अब कोर्ट में 13 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने अब उसे जमानत दे दी है।
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